स्वतंत्रता दिवस पर विशेष : राष्ट्रीय झंडा लगाने से पहले नियम जरूर पढ़ लें
भारत
चेतना मंच
01 Dec 2025 04:23 PM
स्वतंत्रता दिवस भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार राष्ट्रीय झंडे ( National Flag) को सलाम करने का दिन है। भारत का हर नागरिक अपने मकान, दुकान तथा वाहन पर राष्टीय झंडा ( लगाना चाहता है। राष्ट्रीय झंडा ( National Flag ) लगाना तथा राष्ट्रीय झंडा फहराना अच्छी बात है। राष्ट्रीय झंडे को लगाने से राष्ट्रीयता का अहसास होता है। राष्ट्रीय झंडा लगाने तथा फहराने के कुछ खास नियम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय झंडा लगाने से पहले इन नियमों को जान लेना बेहद जरूरी है। National Flag
क्या है राष्ट्रीय झंडा फहराने के नियम ?
भारत में राष्ट्रीय झंडा फहराने के नियम हमारी संसद ने तय कर रखे हैं। भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम-कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं. ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है। 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स ( Prevention Of Improper use) एक्ट, 1950 और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ( Prevention of Insults to National Honor Act ) 1971 के तहत आते थे। इस कोड में कार पर एक तो झंडा लगाने की कुछ लोगों की ही अनुमति है और इसके अलावा वे लोग भी नियमों के हिसाब से झंडा लगा सकते हैं।
बता दें कि जिन लोगों को झंडा लगाने की परमिशन है, वो लोग जब कभी आवश्यक समझें तो अपनी कार पर झंडा लगा सकते हैं। कार में झंडा दाईं तरफ लगा होना चाहिए। अगर किसी गणमान्य व्यक्ति के साथ दूसरे देश के भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं तो इस स्थिति में कार में दाईं तरफ भारत का झंडा और बाईं तरफ दूसरे गणमान्य व्यक्ति के देश का झंडा लगाना चाहिए।
अब जानते हैं कौन लोग झंडा लगा सकते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप-राज्यपाल, विदेशी दूतावास के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री झंडा लगा सकते हैं। इनके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप-सभापति, राज्य विधानपरिषदों के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष आदि झंडा लगा सकते हैं। National Flag