
Sri Krishna Janmabhoomi-Eidgah Survey : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर इलाहाबाद से हाईकोर्ट से है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह का सर्वे कराने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने पक्षों को सुनने के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण में हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद सभी 18 केसों से संबंधित वादकारी और प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया था कि सेशन कोर्ट में दाखिल 18 वादों की फाइलों को हाईकोर्ट ने अपने अधीन सुनवाई के लिए ले रखा है।
उन्होंने आरोप लगाया था कि ईदगाह पक्ष जन्मभूमि की स्थापत्य कला के साथ खिलवाड़ कर सबूतों को नष्ट कर रहा है। इससे पहले ही साक्ष्य नष्ट कर दिए जाएं, हाईकोर्ट से मांग की जाएगी कि ज्ञानवापी की तर्ज पर जन्मभूमि का भी सर्वे कराने का आदेश देने की कोर्ट से अपील की जाएगी।