वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी, अंतरिम आदेश संभव
Waqf Act :
भारत
चेतना मंच
28 Nov 2025 01:30 PM
Waqf Act : वक्फ कानून (Waqf Act) को चुनौती देने वाली 73 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में वक्फ अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ताओं और मुस्लिम संस्थाओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और सी यू सिंह ने दलीलें पेश कीं।
न्यायालय का रुख और अंतरिम आदेश की संभावना
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि कोर्ट अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दे रहा, बल्कि एक अंतरिम आदेश पर विचार किया जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट कानून (Waqf Act) की कुछ धाराओं पर फिलहाल रोक लगाने पर विचार कर रहा है, लेकिन पूरे एक्ट को नहीं रोका जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति को बनाए रखा जाना जरूरी है ताकि किसी तरह का बड़ा प्रभाव न पड़े।
गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति पर कोर्ट की नाराजगी
इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में बेंच ने वक्फ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए केंद्र से पूछा था कि क्या वह हिंदू धार्मिक संस्थानों में मुसलमानों की नियुक्ति के लिए तैयार है? कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी।
एसजी ने मांगा समय, कहा- मामला संवेदनशील
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा ताकि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल कर सकें। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और इस पर जल्दबाज़ी में फैसला नहीं होना चाहिए। एसजी ने कहा कि निजी संपत्तियों और गांवों को वक्फ (Waqf Act) संपत्ति घोषित करने को लेकर गंभीर चिंताएं हैं, इसलिए सरकार ने यह कानून लाया है।
सीजेआई बोले– स्थिति नहीं बदलनी चाहिए
सीजेआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि फिलहाल कोई बड़ा बदलाव न हो। हम इस्लाम के बाद 5 साल जैसी धाराओं पर फिलहाल रोक नहीं लगा रहे, लेकिन कुछ चुनिंदा धाराओं पर अंतरिम निर्देश दिए जा सकते हैं। Waqf Act :