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Supreme Court : ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Formation of women's bench for hearing cases in the Supreme Court

Formation of women's bench for hearing cases in the Supreme Court

New Delhi : नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक साल और बढ़ाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले को 10 दिनों के बाद सूचीबद्ध कर दिया।याचिकाकर्ता एडवोकेट एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि सरकार संविधान के प्रावधान को बदलने के लिए अध्यादेश जारी नहीं कर सकती है और न ही लोकसभा और न ही राज्यसभा ने इसे पारित किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने सवाल उठाया कि कानून के किस प्रावधान के तहत ईडी का गठन किया गया था। इस मामले में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं। सामाजिक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव जया ठाकुर द्वारा दायर एक याचिका में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार के लिए केंद्र द्वारा पारित नवंबर 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर के माध्यम से दायर की गई थी।
वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 (केंद्र) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का उपयोग कर रहा है। अपने प्रतिद्वंद्वी की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से पिछले दस साल से जांच चल रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह कृत्य लोकतांत्रिक विशेषताओं के खिलाफ है। पूरी दुनिया में, 10 साल तक खोज करने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। निष्कर्ष के लिए कुछ मुकदमे हैं। कोई प्राथमिकी नहीं है। वास्तव में, एजेंसियों ने उनके वकील की उपस्थिति के बिना फोन किया और जांच की।

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