MP के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम फटकार, "मंत्री होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल"
Supreme Court
भारत
चेतना मंच
28 Nov 2025 05:33 AM
Vijay Shah : मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है और मंत्री को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाएगा।
मंत्री होकर करते हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "आप मंत्री हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या शोभा देता है? संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस प्रकार के बयान की उम्मीद नहीं की जाती, खासकर तब जब देश संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा हो।"
हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार
सीजेआई ने विजय शाह के वकील से यह भी पूछा, "आप जानते हैं ना कि आप कौन हैं?" इस पर वकील ने सफाई दी कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है और मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है। हालांकि कोर्ट इस दलील से असहमत दिखी और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
शाह के लिए मंत्री पद पर बने रहना हो सकता है मुश्किल
गौरतलब है कि विजय शाह के बयान पर महू तहसील के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई थी, जिसने इस बयान को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मंत्री को लताड़ते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है, तो यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तरों पर और अधिक गंभीर हो गया है। मंत्री पद पर बने रहना अब उनके लिए और मुश्किल हो सकता है, खासकर जब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार दबाव बना रहा है। Vijay Shah