New Delhi : नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाए जाने से संबंधित सभी मामलों को बंद करने का फैसला किया है। कोर्ट ने इसे लेकर दायर अवमानना की सभी याचिकाओं को भी बंद कर दिया है। ये सभी याचिकाएं वर्ष-1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने से रोकने में विफल रहने के लिए प्रदेश सरकार और इसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई थी।
इस मामले में याचिकाकर्ता का नाम असलम भूरे है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्त काफी बीत चुका है और अब इस मामले में नया कुछ नहीं रहा है। इसी के साथ साल, 2019 में राम मंदिर मुद्दे पर आए फैसले को देखते हुए अब इन याचिकाओं को बंद किया जाता है।