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RE-NEET 2026 परीक्षा से ठीक पहले टेलीग्राम को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है जिसमें टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी।

Telegram Ban News: RE-NEET 2026 परीक्षा से ठीक पहले टेलीग्राम को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है जिसमें टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में RE-NEET परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी बैन जारी रहेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि टेलीग्राम का इस्तेमाल कई बार गलत गतिविधियों के लिए किया गया है। सरकार का दावा है कि यह प्लेटफॉर्म कुछ मामलों में आतंकवादी गतिविधियों, फर्जी नेटवर्क और अवैध सूचनाओं के प्रसार के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसी आधार पर टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था।
टेलीग्राम का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक, फर्जी प्रश्नपत्र साझा करने और साइबर ठगी से जुड़े मामलों में कई बार इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की बात सामने आई है। हालांकि हर मामले में प्लेटफॉर्म की सीधी भूमिका साबित नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इसकी निगरानी करती रही हैं।
सरकार का मानना है कि टेलीग्राम के कुछ फीचर्स इसे अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से अलग बनाते हैं। टेलीग्राम पर बड़े स्तर पर ग्रुप बनाए जा सकते हैं और एक ग्रुप में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर बड़ी फाइलें साझा करने और स्टोर करने की सुविधा भी उपलब्ध है। कुछ मामलों में बिना मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए अकाउंट चलाने जैसी सुविधाओं को भी सरकार ने चिंता का विषय बताया है।
21 जून को होने वाली RE-NEET 2026 परीक्षा को देखते हुए सरकार और एजेंसियां किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने पर जोर दे रही हैं। इसी वजह से परीक्षा से पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद टेलीग्राम पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध जारी रहेगा और आगे की स्थिति संबंधित आदेशों और जांच के आधार पर तय होगी।
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