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Terror Funding Case- दिल्ली अदालत आज करेगी फैसला, यासीन मलिक को मिलेगी फांसी या उम्रकैद

Terror Funding

यासीन मलिक

Terror Funding Case- कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) के आतंकी फंडिंग मामले में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Delhi Patiyala House court) में फैसला लिया जाएगा। यासीन मलिक को कम से कम उम्र कैद और अधिकतम फांसी की सजा हो सकती हैं।

गौरतलब है 19 मई को विशेष अदालत में यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Case) में दोषी करार दिया था। जुर्माना की राशि तय करने के लिए अदालत ने एनआइए अधिकारियों को मलिक की कुल वित्तीय संपत्ति की जांच करने का आदेश दिया था, साथ ही संपत्ति का हलफनामा भी अदालत में पेश करने का आदेश दिया था।

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सभी आरोपों को स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने यासीन को दिया था दोषी करार –

यासीन मलिक को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में 19 मई को दोषी करार दिया गया था जिसके बाद उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। गौरतलब है कि 10 मई को यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग मामले (Terror Funding Case) में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी करार दिया।

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कोर्ट ने मलिक को आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने (Terror Funding), साजिश रचने व आतंकवादी संगठन का सदस्य होने के साथ देश के खिलाफ युद्ध उन्माद फैलाने और राजद्रोह सहित कई अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। इन सब अपराधों को मद्देनजर रखते हुए आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में यासीन मलिक के खिलाफ फैसला लिया जाएगा। आज अदालत तय करेगी कि आखिर मलिक को इन गुनाहों के लिए क्या सजा दी जाएगी।

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