जानिए किन खाद्य पदार्थों पर लग सकती है रोक?

सरकार ने स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाया है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अस्वस्थ खानपान से बचाना और उनमें कम उम्र से ही स्वस्थ खानपान की आदतें विकसित करना है. केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के 2020 के नियमों के तहत स्कूल परिसर और स्कूल के गेट से 50 मीटर के दायरे में अधिक वसा, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों (HFSS) की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर प्रतिबंध का प्रावधान है. इन नियमों के दायरे में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, अधिक चीनी वाले पेय पदार्थ, पैकेट वाले स्नैक्स और अन्य अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ आते हैं।
ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाले पैकेज्ड फूड
चिप्स और दूसरे नमकीन स्नैक्स
ज्यादा चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक
बर्गर और पिज्जा
नूडल्स और दूसरे हाई-फैट फूड
ऐसे उत्पादों के विज्ञापन पर भी पाबंदी लगाने का प्रस्ताव है।
सरकार की ओर से इस तरह के नियम लाने के पीछे बच्चों में बढ़ते मोटापे और जयदा फैट वाले खान-पान की आदतों को लेकर चिंता जताई जा रही है. इस प्रस्ताव का खास मकसद बच्चों को कम उम्र से ही संतुलित और बेहतर खान-पान की आदतों की ओर बढ़ाना है. सरकार कहना है कि स्कूल बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, इसलिए FSSAI स्कूलों और उनके आसपास मिलने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर नियमों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है.
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