OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुछ ऐसा , खूब हो रही है चर्चा
National News
भारत
RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 10:00 PM
National News : भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण पर ऐसी टिपण्णी की है , जिसकी अब राजनितिक गलियारों में खूब चर्चा होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनावों में अब और देर नहीं की जा सकती और राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी कर चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।
ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पिछड़े वर्गों को सशक्त करना ज़रूरी है, लेकिन आरक्षण तभी दिया जाए जब सभी संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हों। सुप्रीम कोर्ट ने बंथिया समिति की रिपोर्ट को लंबित याचिकाओं के कारण तत्काल प्रभाव में लाने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव फिलहाल पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत ही कराए जाएं।
लोकतंत्र की अनदेखी नहीं चलेगी
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में स्थानीय निकाय चुनाव की नियमितता भी बेहद आवश्यक है। सरकार द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर बड़ी टिपण्णी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "आरक्षण अब रेल का डब्बा बन गया है, जिसमें पहले से बैठे यात्री किसी और को चढ़ने नहीं देना चाहते। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह उन वर्गों की पहचान करे जो अब तक आरक्षण से वंचित रहे हैं और उनके लिए भी उचित स्थान सुनिश्चित करे। National News :