
UP nagar nikay chunav: लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चल रहे मामले में पीठ ने सुनवाई के लिए एक नई तारीख तय कर दी है। अब इस मामले में 23 दिसंबर को सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने संबंधी याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जहां मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई की थी, वहीं दूसरी ओर बुधवार को लखनऊ खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के लिए अब 23 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। अब 23 दिसंबर को ही इस मामले में फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।
आपको बता दें कि जनहित याचिकाओं में निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का उचित लाभ दिए जाने व सीटों के रोटेशन के मुद्दे उठाए गए हैं। याचियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जब तक राज्य सरकार तिहरे परीक्षण की औपचारिकता पूरी नहीं करती तब तक ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राज्य सरकार ने ऐसा कोई परीक्षण नहीं किया। यह भी दलील दी कि यह औपचारिकता पूरी किए बगैर सरकार ने गत 5 दिसंबर को अनंतिम आरक्षण की अधिसूचना के तहत ड्राफ्ट आदेश जारी कर दिया।
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