
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के जनपद गोण्डा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की कठोर कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि 4 जून 2019 को गोण्डा जनपद के थाना वजीरगंज क्षेत्र निवासी एक युवती से वहीं के रहने वाले पेशकार गोस्वामी पुत्र रामभजन ने डरा धमका कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। युवती के परिजनों की ओर से बाबत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया था। दुष्कर्म का यह वाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चल रहा था। जिसमें आज कोर्ट ने आरोपी पेशकार गोस्वामी को दस वर्ष के कारावास तथा पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति अभियान व ऑपरेशन शिकंजा की मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा की जा रही है। दुष्कर्म के इस मामले में पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी कराई गई। जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 50 अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
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