उत्तराखंड में लिव-इन और मैरिज फ्रॉड में बढ़ी सजा, नियम हुए और भी सख्त

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि संशोधनों का मकसद कानून की भाषा व प्रक्रिया को ज्यादा व्यावहारिक, स्पष्ट और कठोर कार्रवाई-क्षम बनाना है।

उत्तराखंड में UCC संशोधन अध्यादेश 2026 लागू

उत्तराखंड में UCC संशोधन अध्यादेश 2026 लागू

locationभारत
userअभिजीत यादव
calendar27 Jan 2026 11:16 AM
bookmark

संबंधित खबरें

अगली खबर पढ़ें
चेतना दृष्टि
चेतना दृष्टि