Wife's killer husband jailed: पत्नी के हत्यारे पति को 14 साल की जेल
Wife's killer husband jailed
भारत
RP Raghuvanshi
29 Nov 2025 03:31 AM
Wife's killer husband jailed बांदा। पत्नी के हत्यारे को अदालत ने 14 साल कारावास की सजा सुनायी है। बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पाया है। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के सिंहपुर रोड ओरन निवासी संदीप साहू की पत्नी किरन साहू की दो जुलाई 2015 में ससुराल में जलकर मौत हो गई थी।
मरने वाली महिला के पिता भारत साहू ने बिसंडा थाने में अपने दामाद संदीप साहू समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ दहेज के लिए बेटी को जलाकर मारने का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपनी विवेचना में मृत महिला के पति के अलावा बाकी पांच आरोपियों को आरोप से मुक्त कर आरोप पत्र दाखिल किया ।
मिश्रा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पति को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दोषी को भुगतनी होगी।