सावधान : नकल की तो सीधे पांच साल के लिए जाना पड़ेगा जेल
Noida News
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 04:43 PM
Noida News : परीक्षा में नकल करने को अब बड़ा अपराध घोषित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की भर्ती की परीक्षा में नकल करने पर अब 5 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर पांच साल तक की कैद तथा 10 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। भर्ती की परीक्षा को कराने वाली एजेंसी को भी नए कानून के दायरे में लाया गया है।
क्या है नकल विरोधी कानून ?
आपको बता दें कि मंगलवार को भर्ती परीक्षाओं में नकल पर सख्ती का कानून लागू हो गया है। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को तीन से पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने मंजूरी दे दी है।
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इस कानून का मकसद सरकारी प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता व विश्वसनीयता लाना है। परीक्षा में सेवाप्रदाता की गड़बड़ी पर अब तीन साल से लेकर 10 साल तक की सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय व गैर-जमानती होंगे।