नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन की फूड शॉप पर खुलेआम नियमों की अनदेखी !
Noida News :
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 11:22 PM
Noida News : नोएडा मेट्रो की Aqua Line पर स्थित नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर के पास एक फूड शॉप इन दिनों ग्राहकों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ कर रही है। दुकान पर बिकने वाले खाने-पीने के पैक्ड उत्पादों पर न तो निर्माण (MFG) तिथि दी गई है और न ही समाप्ति (EXP) तिथि का कोई उल्लेख किया गया है, जो कि FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के नियमों का साफ उल्लंघन है।
जब एक ग्राहक ने इस बारे में जानकारी मांगी तो शॉपकीपर ने न सिर्फ गलत व्यवहार किया, बल्कि तर्क देते हुए कहा, “इतने लोग खा रहे हैं, सब बेवकूफ हैं क्या?” यह बयान न केवल गैर-जिम्मेदाराना है बल्कि उपभोक्ता अधिकारों की सीधी अवहेलना भी है। Noida News :
दुकान पर दिख रहे उत्पादों पर स्पष्ट रूप से MRP तो अंकित है, लेकिन खाने की गुणवत्ता और ताजगी के सबसे अहम मापदंड - निर्माण और समाप्ति तिथि - गायब हैं। इससे यह अंदाजा लगाना नामुमकिन हो जाता है कि उपभोक्ता जो खा रहा है वह ताजा है या नहीं।
क्या कहते है नियम ?
FSSAI नियमों के अनुसार, किसी भी पैक्ड खाद्य सामग्री पर निर्माता का नाम, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और बैच नंबर अंकित करना अनिवार्य होता है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि मेट्रो स्टेशन जैसे हाई सिक्योरिटी और हाई ट्रैफिक एरिया में इस तरह की लापरवाही कैसे हो रही है और संबंधित प्रशासन क्यों आँखें मूँदे हुए है? Noida News :