
Noida News: जनपद गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट पुलिस ने गलत साइड ड्राइविंग और वाहनों की पार्किंग करने वालों से निपटने के लिए स्पेशल योजना बनाई है। इस योजना के तहत 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान गलत साइड से ड्राइविंग करने तथा और सड़कों पर अवैध तरीके से पार्किंग करने वाले वाहन चालकों, स्वामियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गौतमबुद्धनगर में यातायात के सुगम संचालन में विभिन्न मुख्य मार्गों, मुख्य बाजारों एवं सेक्टर के अन्दर स्थित मार्गों पर कम्पनी व स्कूल बस, डम्फर, ट्रक, कार इत्यादि वाहन अनाधिकृत रूप से पार्क किये जाने तथा रोंग साईड ड्राइविंग प्रमुख समस्या है। जिसके मद्देनजर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर गौतमबुद्धनगर की यातायात व्यवस्था को सुगम व सुचारू बनाने के उद्देश्य से 28 अप्रैल से एक 15 दिवस का विशेष अभियान {Discipline on the Road-1} चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान थाना पुलिस एवं यातायात पुलिस के द्वारा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ मुख्य रूप से निम्नलिखित उल्लंघनों पर प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।
1. रॉग साईड ड्राइविंग 2. नो-पार्किंग 3. अवैध पार्किंग 4. क्रेन के माध्यम से वाहन टो करना
इस अभियान में सम्भागीय परिवहन विभाग एवं रोडवेज विभाग के अधिकारियों को भी साथ लेकर संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाये।
उपरोक्त अभियान को सफल एवं अधिक प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से आज पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम/द्वितीय, समस्त यातायात निरीक्षक एवं यातायात उपनिरीक्षक गणों की गोष्ठी कर भली-भांति ब्रीफ किया गया।1.पुलिस उपायुक्त यातायात के द्वारा ऐसे मुख्य-मुख्य स्थानों को निरीक्षक यातायात/उप निरीक्षक यातायात के माध्यम से चिन्हित कर सूची तैयार करायी गयी है, जहाँ पर रोंग साईड ड्राइविंग, नो पार्किंग व अवैध पार्किंग की प्रमुख समस्या है। इन स्थानों पर अभियान अवधि में मुख्य रूप से कार्यवाही की जायेगी तथा जोन के तथा ट्रैफिक के उच्चाधिकारी भी समय-समय पर सम्मिलित होंगे।
2. प्रथम बार उल्लंघन पर चालान की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुवृत्ति उल्लंघन {Repeat offence} पर बढी दरों में चालान किया जायेगा साथ ही वाहन सीज की कार्यवाही भी की जायेगी।
3.एक्सप्रेस-वे पर निर्धारित पिक एवं ड्रॉप प्वाइंट के अलावा यदि किसी स्थान पर वाहन पार्क करना अथवा अवैध रूप से सवारी का उतारना और चढाना पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वाहन सीज की कार्यवाही की जायेगी।
4.अनुवृत्ति उल्लंघन (Repeat offence) करने वाले व्यवसायिक वाहनों (यथा-कम्पनी व स्कूल में संचालित बस इत्यादि) के विरूद्ध परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप परमिट को निरस्त करने की रिपोर्ट भी एआरटीओ को प्रेषित की जायेगी। Noida News