
Noida : कोहरे के बढ़ते प्रकोप तथा हादसों की आशंका के मददेनजर परिवहन विभाग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एआरटीओ (प्रशासन) सियाराम वर्मा ने कहा है कि सभी वाहन चालक दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन अवश्य करें।
उन्होंने बताया कि यथा संभव कोहरे में यात्रा न करें। कोहरे में चलने की विवशता होने पर अपने वाहन को अत्यन्त धीमी गति से चलायें और सतर्क रहें। अपनी खिड़की के शीशे थोड़ा खुला रखें। तापमान को ए.सी. और हीटर के बीच सैटिंग पर रखें। उसकी हवा विंडस्क्रीन की ओर कर दें, इससे विंडस्क्रीन पर भाप नहीं जमेगी।
फ्रन्ट डिमिस्टर और रियर डिफॉगर का प्रयोग करें। अपने वाहन के फॉग लैम्प और हेडलैम्प को ऑन कर दें और हेडलाइट को 'लो बीम' पर रखें। अपने वाहन की हैजर्ड लाईट्स को ऑन कर दें और पार्किंग लाईट्स भी जला लें। स्टीरियो या एफ.एम. को बन्द कर दें।
यथासमय धीमी गति से एक दूसरे के पीछे चलें तथा अपने वाहन के आगे एवं पीछे चल रहे वाहनों से एक निश्चित दूरी बनाये रखें। आवश्यकता पडऩे पर ब्रेक धीरे लगायें। एक ही लेन में चलें और ओवरटेक न करें। सड़क के बीच में खड़े खराब वाहनों व सड़क किनारे पार्क किये गये वाहनों से सावधान रहें। कोहरे के कारण अक्सर दृष्टिभ्रम हो जाता है। टू-लेन की सड़क पर वाहन की गति कम रखते हुये सड़क के बायें किनारे के सहारे चलें। सड़क के बीच में कदापि न चले।
शहरी क्षेत्र जहाँ डिवाईडर हों, वहाँ डिवाईडर के सहारे चलें। एक्सप्रेस-वे पर अपनी निर्धारित लेन में ही चलें। यदि दिन में कोहरा हो तो दिन में भी हेड लाइट जलाकर ही चलें। अपनी सुरक्षा के लिए अपने वाहन में रेट्रो रिफ्लक्टिव टेप अवश्य लगवायें। कृषक बन्धु भी अपनी सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर-ट्राली के आगे सफेद व पीेछे लाल रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप लगवायें।
मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहनों में आगे सफेद व पीछे की ओर लाल तथा दोनों साइड में पीला रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा होना अनिवार्य है। आपात स्थिति में मदद के लिए महत्वपूर्ण कांटेक्ट नम्बर नोट कर अवश्य रखें। वाहन चलाते समय ध्यान न भटकाये, मोबाइल का प्रयोग न करें।
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