
नोएडा न्यूज लाइव : उत्तर प्रदेश की आधुनिक सिटी की देखभाल करने वाले नोएडा प्राधिकरण में हुए सात करोड़ रुपये के मुआवजा वितरण घोटाले का राजफाश होने से नोएडा से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा है। इस मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी पंद्रह दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।
आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के दो अधिकारियों और एक भूमि मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन लोगों पर सात करोड़ 26 लाख 80 हजार 427 रुपये का मुआवजा बिना किसी अधिकार के गलत तरीके से वितरण करने का आरोप है। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण के क्लर्क वीरेंद्र नागर की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। वीरेंद्र नागर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगने पहुंचे थे। क्लर्क की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। अब इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर 2023 को होगी।
नोएडा प्राधिकरण के विधि अधिकारी सुशील भाटी ने 20 मई 2021 को शहर के थाना सेक्टर-20 में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मुकदमा अपराध संख्या 581/2021 आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (ए) के तहत दर्ज किया गया। गेझा तिलपताबाद गांव के खसरा नंबर 684, 694, 714 में किसान फुनदन सिंह की भूमि 24 नवंबर 1982 को कुल रकबा 10-15-15 बीघे का अधिग्रहण किया गया था। दिनांक 27 दिसंबर 1983 को भूमि अर्जन अधिकारी ने 10.12 प्रति वर्ग गज की दर से इस ज़मीन का मुआवजा दिया गया।
मुआवजा वितरण के इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोएडा प्राधिकरण के एक-दो अफसर इस फर्जीवाड़े में शामिल नहीं हैं, बल्कि प्राधिकरण का पूरा सेटअप इसमें मिला हुआ है। राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच क्यों नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अब इस मामले में जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसको लेकर प्राधिकरण कई अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई है।
प्रदेश सरकार ने इस मामले में जांच के लिए जो कमेटी बनाई है, उसमें राजस्व बोर्ड के चेयरमैन के अलावा कमिश्नर मेरठ, एडीजी मेरठ जोन को भी शामिल किया गया है। तीन अधिकारियों की यह कमेटी मुआवजा वितरण में धांधली की जांच करेगी, दो सप्ताह के भीतर जांच को पूरा कर इसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा।