नोएडा प्राधिकरण ने शफीपुर के डूब क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8,000 वर्गमीटर जमीन से अवैध निर्माण हटाए। खसरा संख्या 71, 72, 73 और 75 पर चला बुलडोजर अभियान।

Noida News: नोएडा में डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार, 4 नवंबर 2026 को प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से शफीपुर इलाके में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान करीब 8,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में फैले अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर जमीन खाली कराई गई। यह कार्रवाई खसरा संख्या 71, 72, 73 और 75 में किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया।
नोएडा प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को पुलिस बल की मौजूदगी में शफीपुर क्षेत्र में अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान खसरा संख्या 71, 72, 73 और 75 में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अभियान के तहत करीब 8,000 वर्गमीटर जमीन को अवैध निर्माणों से मुक्त कराया गया। प्राधिकरण की टीम ने संबंधित क्षेत्र में पहुंचकर अवैध रूप से किए गए निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की। डूब क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया।
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कार्रवाई के बाद नोएडा प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि वे डूब क्षेत्र में जमीन खरीदने और बेचने के मामलों में सावधानी बरतें। प्राधिकरण ने लोगों को ऐसी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं करने की सलाह दी है। प्राधिकरण के अनुसार, डूब क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध निर्माण करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले उसकी वास्तविक स्थिति और संबंधित नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की इस कार्रवाई का उद्देश्य डूब क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और जमीन के अवैध इस्तेमाल पर अंकुश लगाना है। साथ ही लोगों को भी चेतावनी दी गई है कि वे बिना उचित जानकारी और नियमों की जांच किए ऐसी जमीन के सौदे में शामिल न हों।
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नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए प्राधिकरण की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण संदेश है। किसी भी जमीन का सौदा करने से पहले उसके खसरा नंबर, भूमि की श्रेणी और प्राधिकरण से संबंधित नियमों की जांच करना जरूरी है। डूब क्षेत्र में जमीन खरीदने या निर्माण करने से पहले संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करना लोगों को भविष्य में कानूनी परेशानी से बचा सकता है।
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