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नोएडा में खाली पड़े हुए भूखण्ड मालिकों की अब खैर नहीं
नोएडा
RP Raghuvanshi
04 Oct 2025 02:05 PM
नोएडा
प्राधिकरण
ने
बड़ा
फैसला
लिया
है।
नोएडा
प्राधिकरण
का
बड़ा
फैसला
शहर
में
खाली
पड़े
हुए
प्लॉटों
(
भूखंडों
)
को
लेकर
है।
नोएडा
प्राधिकरण
ने
फैसला
किया
है
कि
नोएडा
में
आवंटित
किए
गए
जो
प्लॉट
(
भूखंड
)
बिना
किसी
प्रकार
का
निर्माण
किए
बिना
खाली
पड़े
हुए
हैं
उन
प्लॉटों
का
आवंटन
रद्द
कर
दिया
जाएगा।
खाली
पड़े
हुए
प्लॉटों
का
आवंटन
रद्द
करके
नोएडा
प्राधिकरण
उन
प्लॉटों
को
अपनी
संपत्ति
घोषित
कर
देगा।
जिन
भूखंडों
का
आवंटन
रद्द
किया
जाएगा
उन
भूखंडों
को
नए
सिरे
से
दूसरे
आवंटियों
को
आवंटित
किया
जाएगा।
Noida News
12 वर्षों तक निर्माण ना करने वालों पर चलेगा नोएडा प्राधिकरण का डंडा
आपको
बता
दें
कि
नोएडा
प्राधिकरण
से
आवंटित
होने
वाले
भूखण्डों
पर
समय
से
निर्माण
करना
अनिवार्य
नियम
है।
ऐसे
में
नोएडा
प्राधिकरण
ने
तय
किया
है
कि
जिन
आवासीय
तथा
ग्रुप
हाउसिंग
भूखंडों
पर
समय
विस्तार
मिलने
के
बाद
भी
12
वर्षों
से
निर्माण
नहीं
हुआ
है
अब
उनकी
खैर
नहीं।
उनका
आवंटन
निरस्त
कर
दिया
जाएगा।
नोएडा
प्राधिकरण
की
219
वीं
बोर्ड
बैठक
में
यह
निर्णय
लिया
गया
है।
ऐसे
करीब
10
भूखंडों
की
सूची
प्राधिकरण
के
वर्क
सर्किल
की
ओर
से
दी
गई
है।
जबकि
9
ऐसे
भूखंड
है
जिन
पर
आंशिक
निर्माण
किया
गया
है
या
वो
निर्माणाधीन
है।
ऐसे
भूखंडों
पर
आवंटी
को
निर्माण
पूरा
कर
अधिभोग
प्रमाण
पत्र
लेने
के
लिए
छह
महीने
का
समय
दिया
गया
है।
इसके
बाद
किसी
प्रकार
का
समय
नहीं
दिया
जाएगा।
Noida News
यह भी पढ़े: नोएडा वालों के लिए बड़ी खबर, गोवा की तरह लगेगा खास प्लांट
नियम तोड़ने वालों के विरूद्ध सख्त हुआ नोएडा प्राधिकरण
दरअसल
,
प्राधिकरण
की
205
वीं
बोर्ड
में
आवसीय
और
ग्रुप
हाउसिंग
भूखंड
में
निर्धारित
समय
में
निर्माण
पूरा
नहीं
कराने
पर
लीज
डीड
की
शर्त
के
अनुसार
टाइम
एक्सटेंशन
पहले
साल
के
लिए
आवंटन
दर
का
एक
प्रतिशत
,
दूसरे
साल
के
लिए
2,
तीसरे
के
लिए
3,
चौथे
साल
के
लिए
4
प्रतिशत
इसी
तरह
10
साल
अतिरिक्त
समय
के
लिए
कुल
आवंटन
दर
का
10
प्रतिशत
देने
का
नियम
था।
इसके
बाद
भी
आवंटियों
ने
निर्माण
कार्य
शुरू
नहीं
कराया।
ऐसे
में
208
वीं
बोर्ड
में
आंशिक
संसोधन
करते
हुए
नियमों
में
बदलाव
किया
गया
और
आवंटी
को
स्पष्ट
कहा
कि
12
साल
से
अधिक
समय
बीतने
के
बाद
भी
जिन
आवंटियों
ने
अधिभोग
प्रमाण
पत्र
नहीं
लिया
है।
उनको
31
मार्च
2023
तक
का
समय
दिया
जाता
है।
इस
समय
सीमा
का
लाभ
भी
कई
आवंटियो
ने
नहीं
लिया।
न
तो
निर्माण
करवाया
और
न
अधिभोग
प्रमाण
पत्र
प्राप्त
किया।
प्राधिकरण
ने
एक
बार
फिर
से
214
वीं
बोर्ड
में
तीन
महीने
का
एक्टेशन
देते
हुए
अंतिम
अवसर
दिया।
इसके
बाद
भी
आवंटियों
ने
निर्माण
कार्य
शुरू
नहीं
कराया।
ऐसे
में
प्राधिकरण
स्पष्ट
कहा
कि
खाली
भूखंडों
का
आवंटन
निरस्त
किया
जाए।
साथ
ही
जिनके
भूखंडों
पर
निर्माण
हो
रहा
है
उन्हे
छह
महीने
में
निर्माण
कर
अधिभोग
प्रमाण
पत्र
हासिल
करना
होगा।
Noida News
नोएडा में खाली पड़े हुए भूखंडों की सूची
नोएडा
में
खाली
पड़े
हुए
भूखंडों
की
सूची
इस
प्रकार
है।
एम
-40/66,
एम
-41/66,
बीएस
-149/70,
एसके
-31/112,
डी
-18/52,
डी
-19/52,
सी
-180/49,
ई
-98/22/50,
डी
169/39/50,
डी
166/14/50
नोएडा
प्राधिकरण
जल्दी
ही
इन
सभी
भूखंडों
का
आवंटन
रद्द
कर
देगा।
Noida News
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