Noida : 30 अप्रैल तक कार्य पूरा करने पर लगेगा 1 करोड का जुर्माना
भारत
RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 09:36 PM
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RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 09:36 PM
Noida : नोएडा । नोएडा प्राधिकरण(Noida Authority ) की सीईओ रितु माहेश्वरी(CEO Ritu Maheshwari ) ने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि 30 अप्रैल तक यदि काम पूरा नहीं हुआ तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा।उन्होंने सिविल कार्यों को लेकर मंगलवार को एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी दी कि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की रिसर्फेसिंग का काम यदि 30 अप्रैल तक पूरा नहीं हुआ तो एक करोड़ का जुर्माना लगाया जाए? उन्होंने कोंडली बांगर स्थित एडवांट अंडरपास का काम भी धीमी गति से चलने पर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। टेंडर प्रक्रिया में चल रहे काम के लिए 11 मार्च से स्वीकृति पत्र जारी करने के भी निर्देश दिए।
इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि कुल स्वीकृत 4040 काम के सापेक्ष 239 काम शुरू कराए गए हैं। बाकी 201 काम की टेंडर प्रक्रिया चल रही है। वर्क सर्किल-1,5,7 में टेंडर प्रक्रिया धीमी गति से चलने पर भी उन्होंने अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई।
सीईओ ने अधिकारियों को 28 जनवरी तक टेंडर प्रक्रिया में चल रहे कार्यों की लगातार प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि 28 फरवरी से 1 मार्च को स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगी।
सीईओ ने स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए शौचालय व यूरिनल के निकट अतिक्रमण हटाने के भी विभागीय अधिकारियों के निर्देश दिए। उन्होंने सेक्टर-14 शनि मंदिर के पास बन रही गौशाला का काम, कालिंदी कुंज पर बन रहे प्रवेश द्वार व सेक्टर 91 में बन रहे वेटलैंड का काम 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। सेक्टर- 96 में बन रही प्राधिकरण की नई इमारत के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए।