गौतमबुद्धनगर में विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मतदान के कारण 23 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित। मतदान समाप्ति तक शराब बिक्री पर पूरी रोक।

Noida News: गौतमबुद्धनगर में विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मतदान के मद्देनजर 23 अक्टूबर को ड्राई डे घोषित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंस प्राधिकारी के आदेश के अनुसार, मतदान समाप्ति तक जिले में शराब की दुकानों और मदिरा बिक्री से जुड़े सभी संबंधित प्रतिष्ठानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। यह निर्णय स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। Noida News:
जिला प्रशासन के अनुसार, शासन के निर्देशों के अनुपालन में गौतमबुद्धनगर में 23 अक्टूबर 2026 को पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। यह आदेश मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत जिले में देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग की दुकानों और बार सहित मदिरा बिक्री से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों पर बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
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प्रशासन की ओर से जारी आदेश में विभिन्न प्रकार के आबकारी अनुज्ञापनों के साथ सैन्य एवं अर्द्धसैनिक कैंटीनों और फुटकर व थोक मदिरा बिक्री प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया है। संबंधित लाइसेंसधारकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं लाइसेंस प्राधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बंदी अवधि के लिए लाइसेंसधारकों को किसी प्रकार का प्रतिफल या भत्ता नहीं दिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। Noida News:
मतदाताओं के लिए जरूरी जानकारी: 23 अक्टूबर को गौतमबुद्धनगर में विधान परिषद चुनाव के मतदान के दौरान शराब की बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा।
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