चुनावी पोस्टर-पंपलेट छापने वालों के लिए बड़ा निर्देश, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

गौतमबुद्धनगर में मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। चुनावी पोस्टर और पंपलेट पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम-पता लिखना तथा निर्धारित समय में चार प्रतियां जमा करना अनिवार्य है।

DM Medha Roopam

नोएडा की जिलाधिकारी . जिला निर्वाचन अधिकारी. श्रीमती मेधा रूपम

locationनोएडा
userDinesh Gupta
calendar12 Oct 2026 05:30 PM
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