गौतमबुद्धनगर में मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। चुनावी पोस्टर और पंपलेट पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम-पता लिखना तथा निर्धारित समय में चार प्रतियां जमा करना अनिवार्य है।

Noida News ; नोएडा। मेरठ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। चुनावी प्रचार सामग्री की छपाई में छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों से भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करने को कहा है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के तहत चुनावी पंपलेट और पोस्टर के मुद्रण एवं प्रकाशन के लिए नियम निर्धारित हैं। इनके अनुसार, प्रत्येक चुनावी पंपलेट या पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता स्पष्ट रूप से दर्ज होना अनिवार्य है। इसके अलावा, सामग्री के प्रकाशन से संबंधित घोषणा पर हस्ताक्षर होने और उसे व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों से सत्यापित कराने की व्यवस्था का पालन करना होगा। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को सामग्री छापने से पहले इन औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, चुनावी प्रचार सामग्री प्रकाशित होने के तीन दिनों के भीतर मुद्रक और प्रकाशक को संबंधित घोषणा के साथ उसकी चार प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होंगी। इसके लिए निर्धारित परिशिष्ट ‘क’ और ‘ख’ के प्रावधानों का पालन करना होगा। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील करने वाली अथवा विरोधियों के चरित्र हनन से संबंधित सामग्री के मुद्रण में कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127क के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर छह महीने तक के कारावास, दो हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने गौतमबुद्धनगर के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा है। चुनावी प्रचार सामग्री की छपाई और प्रकाशन के दौरान निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा, ताकि नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की नौबत न आए। Noida News ;
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