नोएडा गोल्फ कोर्स के नाम से शहर के सफेदपोश (VIP) लोगों के लिए एक संस्था घटित है। इस संस्था का नाम नोएडा गोल्फ कोर्स है। यह गोल्फ कोर्स नोएडा के सेक्टर 38 में स्थापित है। नोएडा के इस गोल्फ कोर्स का संचालन गोल्फ कोर्स सोसायटी नामक संस्था करती है।

Noida News : नोएडा शहर में नोएडा गोल्फ कोर्स के नाम से शहर के सफेदपोश (VIP) लोगों के लिए एक संस्था घटित है। इस संस्था का नाम नोएडा गोल्फ कोर्स है। यह गोल्फ कोर्स नोएडा के सेक्टर 38 में स्थापित है। नोएडा के इस गोल्फ कोर्स का संचालन गोल्फ कोर्स सोसायटी नामक संस्था करती है। नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष इस सोसायटी के भी अध्यक्ष होते हैं। नोएडा प्राधिकरण की सहमति से ही नोएडा के गोल्फ कोर्स में सचिव की नियुक्ति की जाती है। नोएडा के इसी गोल्फ कोर्स में बड़ा घोटाला होने का समाचार सामने आया है। इस घोटाले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरे घोटाले की जांच का काम ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की एक चर्चित CA FAREM (चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म) को सौंपा गया है। Noida News
आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर-38 स्थित प्रतिष्ठित नोएडा गोल्फ कोर्स सोसायटी को लेकर सामने आई वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायत ने अब गंभीर रूप ले लिया है। सोसायटी के एक सदस्य द्वारा उठाए गए सवालों के बाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा-24 के तहत संस्था के खिलाफ जांच/अन्वेषण की कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से 25 अगस्त 2026 को जारी आदेश में सोसायटी के वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज से जुड़े रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद नोएडा गोल्फ कोर्स सोसायटी के संचालन, वित्तीय पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया, ठेकों के आवंटन, खरीद व्यवस्था तथा कर्मचारियों से संबंधित निर्णयों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि, जांच पूरी होने और अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी भी वित्तीय अनियमितता को प्रमाणित घोटाला कहना उचित नहीं होगा। फिलहाल मामला शिकायत, सोसायटी की ओर से प्रस्तुत जवाब और उसके बाद रजिस्ट्रार स्तर से शुरू की गई जांच की प्रक्रिया तक सीमित है। Noida News
मामले की शुरुआत नोएडा गोल्फ कोर्स सोसायटी के सदस्य विनोद कापड़ी की 23 जून 2026 की शिकायत से हुई। शिकायत कार्यालय में 25 जून को प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह वर्ष 2008 से सोसायटी के सदस्य हैं और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा संस्थागत सुशासन के दृष्टिकोण से सोसायटी के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यकलापों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच को आवश्यक मानते हैं। शिकायत में विशेष रूप से यह सवाल उठाया गया कि उन्हें AGM के साथ नियमित रूप से Annual Balance Sheet उपलब्ध कराए जाने की जानकारी नहीं है। इसके अलावा सदस्यों को ऑडिट रिपोर्ट, आय-व्यय विवरण, बैलेंस शीट तथा अन्य वित्तीय अभिलेख उपलब्ध कराने की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए। Noida News
शिकायतकर्ता ने सोसायटी के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यकलापों का स्वतंत्र एवं फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की। इसके साथ ही टेंडर प्रक्रिया, ठेकों के आवंटन, खरीद प्रक्रियाओं और वित्तीय निर्णयों की जांच कराने का अनुरोध किया गया। शिकायत में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन, सेवा समाप्ति, वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े निर्णयों की प्रक्रियाओं की भी जांच की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों का वित्तीय ऑडिट कराने का अनुरोध किया था। शिकायत के बाद कार्यालय की ओर से पत्रांक 1433 दिनांक 30 जून 2026 तथा पत्रांक 1848 दिनांक 28 जुलाई 2026 के माध्यम से शिकायत की प्रति नोएडा गोल्फ कोर्स सोसायटी के अध्यक्ष/सचिव को भेजी गई। सोसायटी से शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं पर साक्ष्यों और प्रमाणों के साथ बिंदुवार आख्या निर्धारित समय में प्रस्तुत करने को कहा गया था। साथ ही सोसायटी से यह भी कारण बताने को कहा गया था कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा-24 के अंतर्गत जांच की कार्रवाई क्यों न प्रारंभ की जाए। Noida News
प्रशासनिक रिकॉर्ड के मुताबिक नोएडा गोल्फ कोर्स सोसायटी की ओर से अपनी आख्या 10 अगस्त 2026 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई। इसके बाद सोसायटी की ओर से दिए गए जवाब की प्रति कार्यालय के पत्रांक 2113 दिनांक 18 अगस्त 2026 के जरिए शिकायतकर्ता को भी भेजी गई, ताकि वह अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकें। इसके बाद पूरे मामले में उपलब्ध शिकायत, सोसायटी की आख्या और अन्य परिस्थितियों के आधार पर रजिस्ट्रार स्तर से धारा-24 के तहत जांच आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। Noida News
25 अगस्त 2026 को जारी आदेश में डिप्टी रजिस्ट्रार ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा-24 का हवाला देते हुए नोएडा गोल्फ कोर्स सोसायटी में जांच/अन्वेषण के लिए संचेती लालवाणी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जांच अधिकारी नामित किया है। जांच अधिकारी को वर्ष 2021-2022 से अद्यतन अवधि तक सोसायटी के संपूर्ण ऑडिट अभिलेखों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच का दायरा केवल आय-व्यय तक सीमित नहीं रखा गया है। आदेश के मुताबिक संस्था की चल-अचल परिसंपत्तियों, सभी बैंक खातों और संस्था के समस्त क्रियाकलापों का परीक्षण किया जाएगा। Noida News
डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार जांच अधिकारी को अधिकतम चार सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट में सामने आने वाले निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जांच से संबंधित खर्च गोल्फ कोर्स सोसायटी को देना होगा। Noida News
धारा-24 के तहत जारी आदेश में संस्था के पदाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर संस्था से संबंधित आवश्यक अभिलेख और दस्तावेज उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। आदेश में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में लापरवाही की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नोएडा गोल्फ कोर्स सोसायटी नोएडा के सेक्टर-38 में स्थित एक चर्चित संस्था है। ऐसे में इसके वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज की जांच का असर केवल सोसायटी के पदाधिकारियों तक सीमित नहीं माना जा सकता। बड़ी संख्या में सदस्य इससे जुड़े हैं और संस्था के संचालन में पारदर्शिता तथा वित्तीय जवाबदेही का सवाल सीधे सदस्यों के हितों से जुड़ा है। विशेष रूप से तब, जब शिकायत में कई वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड, टेंडर, ठेके, खरीद प्रक्रिया और कर्मचारियों से संबंधित निर्णयों की जांच की मांग की गई हो, जांच रिपोर्ट पर नोएडा के लोगों और सोसायटी सदस्यों की नजर रहना स्वाभाविक है। Noida News
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्पष्ट होंगे। क्या सोसायटी के वित्तीय रिकॉर्ड नियमों के अनुरूप रखे गए? क्या सदस्यों को वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर्याप्त थी? टेंडर और खरीद प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के मुताबिक हुईं या नहीं? ठेकों और वित्तीय निर्णयों में पारदर्शिता बरती गई या नहीं? कर्मचारियों से जुड़े प्रशासनिक निर्णय निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए गए या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब जांच अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड के परीक्षण के बाद सामने आएगा। फिलहाल आधिकारिक आदेश से इतना स्पष्ट है कि नोएडा गोल्फ कोर्स सोसायटी के खिलाफ धारा-24 के तहत औपचारिक जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है और वर्ष 2021-22 से अब तक के वित्तीय एवं प्रशासनिक रिकॉर्ड जांच के दायरे में हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी वास्तविकता है और आगे संस्था या उसके पदाधिकारियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई बनती है। Noida News
नोएडा के इस महत्वपूर्ण मामले में अब चार सप्ताह के भीतर आने वाली जांच रिपोर्ट अहम होगी। यदि जांच में वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आती हैं तो उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि रिकॉर्ड में आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो स्थिति भी जांच रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगी। इस पूरे प्रकरण पर चेतना मंच लगातार निगाह बनाए हुए है। Noida News
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