नोएडा के बहलोलपुर इलाके में एक शराब दुकान पर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर व्हिस्की बेचने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत सोशल मीडिया के जरिए की गई है। पढ़े पूरी खबर?

Noida News:एक शराब की बोतल पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से 10 रुपये अधिक वसूले जाने का मामला सामने आया है। यह शिकायत नोएडा के बहलोलपुर क्षेत्र में स्थित एक अंग्रेजी शराब रिटेल आउटलेट के खिलाफ की गई है, जहां ग्राहकों से अधिक दाम लेने का आरोप है। मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के जरिए यह औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि सेक्टर 63 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में गिरधारी स्वीट्स के पास स्थित एक शराब दुकान पर आइकोनिक व्हाइट व्हिस्की की बोतलों को एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। Noida News
यह प्रतिष्ठान लाइसेंस नंबर 45481 के तहत लाइसेंसधारी रहमत जहां के नाम पर पंजीकृत है। आरोप है कि इस दुकान पर आइकोनिक व्हाइट व्हिस्की की उस बोतल के लिए 330 रुपये लिए जा रहे हैं, जिसकी एमआरपी 320 रुपये निर्धारित है। शिकायतकर्ता ने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग, आबकारी विभाग और जिलाधिकारी गाजियाबाद के आधिकारिक हैंडल को टैग किया है। Noida News
उत्तर प्रदेश के वर्तमान आबकारी नियमों के अनुसार, रिटेल विक्रेताओं के लिए छपे हुए एमआरपी से अधिक शुल्क लेना सख्त वर्जित है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की एक स्तरीय संरचना तय की गई है, जिसमें पहली बार गलती करने पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दूसरी बार यही गलती होने पर जुर्माने की राशि बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो जाती है और तीसरी बार उल्लंघन करने पर रिटेल लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। जुलाई 2026 की जानकारी के अनुसार, राज्य आबकारी मंत्रालय ने नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ओवरप्राइसिंग की शिकायतों पर तत्काल जांच के आदेश दिए थे। 20 अक्टूबर 2026 तक, बहलोलपुर स्थित इस दुकान के संबंध में टैग किए गए अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक सार्वजनिक प्रतिक्रिया या निरीक्षण की पुष्टि नहीं हुई है। Noida News
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