ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 लाख से अधिक चालानों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन चालान के मामलों के लिए मौके पर ही ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी।

Noida News : ग्रेटर नोएडा में कल गौतमबुद्ध नगर जिला कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 लाख से अधिक चालानों का निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन चालान के मामलों के लिए मौके पर ही ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी। गौतमबुद्धनगर में लंबित मुकदमों और विभिन्न प्रकार के विवादों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण के लिए कल 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों और इसके माध्यम से निस्तारित होने वाले मामलों की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अतुल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल 12 सितंबर, शनिवार को सुबह 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ-साथ सभी तहसील न्यायालयों में किया जाएगा। लोक अदालत में ऐसे मामलों को आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा, जिनमें कानून के अनुसार सुलह की संभावना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित मामलों का सरल, त्वरित और आपसी सहमति से समाधान कराना है। इसके लिए न्यायालय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और जनसामान्य को भी इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। Noida News
राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों को निस्तारण के लिए लिया जाएगा। इनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के मामले, दीवानी वाद और एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित मामले शामिल हैं। इसके अलावा ई-चालान, आर्बिट्रेशन से जुड़े मामले, लघु शमनीय वाद (Petty Cases), विद्युत अधिनियम के मामले, भू-राजस्व से संबंधित वाद और अन्य सुलह योग्य मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। इस पहल से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके मामले लंबे समय से न्यायालयों में लंबित हैं और जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद समाप्त करने के लिए तैयार हैं। Noida News
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि केवल न्यायालयों में लंबित मामलों तक ही लोक अदालत की प्रक्रिया सीमित नहीं रहेगी। सेवा संबंधी मामले, पेंशन प्रकरण और श्रम से संबंधित मामलों को भी आपसी समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। इसके साथ ही प्री-लिटिगेशन स्तर पर लंबित बैंक ऋण के मामलों, विद्युत बिल और बीएसएनएल के टेलीफोन बिल से संबंधित मामलों को भी लोक अदालत के माध्यम से समाधान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। Noida News
राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में वाहन चालान के मामलों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए इनके निस्तारण के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि मोटर वाहन चालान एवं लंबित मामलों के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए टेली सेवा शुरू की गई है। जनसामान्य 11 और 12 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल नंबर 7678643985 पर संपर्क करके अपने वाहन चालान अथवा संबंधित लंबित मामले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Noida News
लोगों को न्यायालय के चक्कर लगाने और जानकारी के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए दीवानी न्यायालय परिसर में चार हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इनका संचालन कंप्यूटर कक्ष तथा गेट नंबर-2 के नजदीक स्थापित जन सेवा केंद्र से किया जा रहा है। हेल्प डेस्क पर वादकारी अपने मुकदमे की स्थिति, मोटर वाहन चालान और राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निस्तारण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय प्रशासन की ओर से लोगों को इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए कहा गया है। Noida News
मोटर वाहन चालानों के आसान निस्तारण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पेमेंट सेतु लिंक संचालित की गई है। इसके माध्यम से वाहन चालान के निस्तारण की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर में बनाए गए हेल्प डेस्क के माध्यम से भी लोगों को पेमेंट सेतु की सुविधा का लाभ दिलाया जाएगा। इससे वाहन चालान से जुड़े मामलों में लोगों को आवश्यक जानकारी और निस्तारण की प्रक्रिया समझने में सुविधा होगी। Noida News
जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने गौतमबुद्धनगर के जनसामान्य से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जहां मामलों में समझौते की संभावना है, वहां पक्षकार आपसी सहमति के माध्यम से विवाद का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को समय रहते अपने मामले की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से गौतमबुद्धनगर में लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर वाहन चालान, बैंक ऋण, विद्युत बिल, वैवाहिक विवाद और अन्य सुलह योग्य मामलों में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिल सकती है। Noida News
प्रेस वार्ता के दौरान अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा तथा प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) विरेक अग्रवाल मौजूद रहे। न्यायिक अधिकारियों ने जनसामान्य से अपील की कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने सुलह योग्य मामलों का समाधान कराने के लिए निर्धारित तिथि पर न्यायालय पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं। Noida News
विज्ञापन