नोएडा मे 125 प्लॉटों का आवंटन हुआ निरस्त, जानें कारण और निदान
Noida News
भारत
चेतना मंच
06 Mar 2025 09:35 PM
Noida News : नोएडा प्राधिकरण ने 125 औद्योगिक और संस्थागत प्लॉटों का आवंटन निरस्त कर दिया है। आवंटन के आठ वर्ष बीत जाने के बावजूद इन प्लॉटों पर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया था और न ही क्रियाशीलता प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था। यह कार्रवाई 3 जून 2022 को जारी शासनादेश के अनुसार की गई है, जिसमें कहा गया था कि लीजडीड के बाद 28 जुलाई 2020 तक आठ वर्ष या उससे अधिक समय बीत जाने पर, और यदि उस अवधि में निर्माण कार्य पूरा कर क्रियाशील प्रमाणपत्र नहीं लिया गया हो, तो ऐसे प्लॉटों का आवंटन 31 दिसंबर 2022 के बाद निरस्त माना जाएगा। बाद में यह समय-सीमा दिसंबर 2023 और फिर दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई थी।
समय सीमा बीतने के बाद भी कई आवंटियों ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की
प्राधिकरण के अनुसार, 2022 में जारी शासनादेश के समय लगभग 307 आवंटी ऐसे थे जिन्होंने निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया था, जिनमें 131 औद्योगिक और 236 संस्थागत संपत्ति के भूखंड शामिल थे। पिछले वर्ष, आवंटियों को 31 दिसंबर 2024 तक भूखंड के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र या क्रियाशील प्रमाणपत्र लेने के लिए कहा गया था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी कई आवंटियों ने आवश्यक कार्रवाई नहीं की। इसलिए, जनवरी 2025 में हुई बोर्ड बैठक में इन 125 प्लॉटों का आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
कैसे करें आवंटन बहाल
आवंटन बहाल कराने के लिए, आवंटियों को आवंटन राशि का 10 प्रतिशत जुर्माने के रूप में प्राधिकरण में जमा करना होगा। यह कदम नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूखंडों के उचित उपयोग और विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि क्षेत्र में समग्र विकास और निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
बोर्ड में रखा था प्राधिकरण ने प्रस्ताव
31 दिसंबर 2024 का समय निकलने के बाद इन प्लॉट के आवंटी फिर भी प्राधिकरण से और समय मांग रहे थे। इस मांग को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने 3 जनवरी को हुई बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा था। बोर्ड ने यह तय किया था कि शासन से मार्ग दर्शन लिया जाए। शासन ने कोई भी राहत नहीं दी है। जिन प्लॉट का आवंटन निरस्त हुआ है उनके आवंटियों को आवंटन बहाल कराने के लिए आवंटन राशि की 10 प्रतिशत राशि जुर्माने के तौर पर प्राधिकरण में जमा करनी होगी। Noida News