मतदान के लिए वेतन समेत अवकाश मंजूर करें : मनीष वर्मा
Noida News
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 05:01 PM
Noida News : नोएडा (चेतना मंच)। मतदान के लिए जिस उपक्रम या प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को अवकाश नहीं दिया तथा उस दिन वेतन समेत अवकाश स्वीकृत नहीं किया तो उस प्रतिष्ठान के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह चेतावनी जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दी है।
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उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर होगी कार्यवाही
उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित विभिन्न कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिन्हें किसी अन्य जनपद या प्रान्त में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, उन्हें उनके नियोजकों द्वारा सम्बन्धित प्रान्त या जनपद में होने वाले मतदान दिवस पर मतदान करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त दिवस का सवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि लोकसभा में मतदान दिवस देश के विभिन्न हिस्सों में सात चरणों क्रमश: 19 अप्रैल 2024, 26 अप्रैल 2024, 07 मई 2024, 13 मई 2024, 20 मई 2024, 25 मई 2024 एवं 01 जून 2024 को निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख में प्रावधान किया गया है कि किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन सवेतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।