
Noida News : पड़ोसी राज्य हरियाणा में यदि किसी ने रोगी को लेकर जा रही एंबुलेंस का रास्ता रोकने का प्रयास किया तो उसे भारी सजा मिल सकती है। हरियाणा सरकार ने रोगी को लेकर जाने वाली एंबुलेंस का रास्ता रोकने वालों को सबक सिखाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस अब एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी की तैयारी कर रही है। जिसके लिए पुलिस ने भारी जुर्माना भरने की भी तैयारी कर ली है। इये आपको बताते हैं कि गुरुग्राम पुलिस क्या कार्रवाई करने की योजना बना रही है।
सड़क पर यातायात के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता न देने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरती जाएगी। जिसे लेकर अब गुरुग्राम पुलिस वाहन चालकों पर कड़ी नजर रखेगी। इसके लिए यातायात पुलिस दिसंबर में ड्राइव चलाने की योजना बना रही है। इसके परिणामस्वरूप मोटर व्हीकल एक्ट 196 ई के तहत 10 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है। साथ ही एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वाले वाहन चालकों को 6 महीने के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
दरअसल, बीते सप्ताह सिविल सर्जन ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी और चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि एंबुलेंस बार-बार जाम में फंस जाती है। जबकि एंबुलेंस में कई मरीज गंभीर स्थिति में होते हैं, जिनके लिए हर एक सेकेंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने इस बारे में डीसीपी ट्रैफिक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। इसके बाद दिसंबर में ट्रैफिक पुलिस इस योजना पर काम शुरु कर देगी।
आपको बता दें कि गुरुग्राम शहर के सुशांत लोक, हूडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के सामने, सेक्टर 38, जेनपैक्ट चौक के निकट सोहना रोड और सेक्टर 50 आदि एरिया में नामी हॉस्पिटल हैं। यहां पर न केवल देश भर से बल्कि विदेशों से भी मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा देश भर के दूसरे राज्यों से यहां पर कई बार हार्ट आदि ऑर्गन डोनेट करने के बाद शहर के हॉस्पिटल में आते हैं। लेकिन अधिक जाम होने के कारण कई बार एंबुलेंस को निकलने में कई बार दिक्कत होती है।
सरकार ने 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में कुछ संशोधन किये थे। उस दौरान सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाने का फैसला किया था। पुराने अधिनियम में एंबुलेंस या कोई दूसरी इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता ना देने पर केवल 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। 2019 के बाद ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के लिए जुर्माना कई गुना बढ़ाया गया। इसी के तहत एंबुलेंस का रास्ता रोकने पर अब 10 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।