नोएडा की 50 से अधिक अवैध सोसायटियों पर चलेगा बुलडोजर, 39 डेवलपर्स को मिला नोटिस
Noida News
भारत
चेतना मंच
16 Jul 2025 03:33 PM
Noida News : नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की पहल करते हुए सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे 50 से अधिक अवैध आवासीय सोसायटियों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। इस क्रम में 39 बिल्डरों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया है। तय समय सीमा में कार्रवाई न होने की स्थिति में प्राधिकरण स्वयं निर्माण को ध्वस्त करेगा, और संबंधित व्यय बिल्डरों से वसूला जाएगा।
महर्षि आश्रम की भूमि पर वर्षों से जारी था अतिक्रमण
नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, यह समस्त निर्माण महर्षि आश्रम की अधिग्रहित भूमि पर किया गया है, जो कि प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित संपत्ति है। वर्ष 2018 से इस क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की जा रही थीं। इनमें अधिकांश बिल्डर बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर चुके हैं।
सीईओ की सख्ती के बाद हुआ बड़ा फैसला
प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) लोकेश एम ने अवैध निर्माण को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों से नाराजगी प्रकट की। इसके बाद वरिष्ठ प्रबंधक सतेंद्र गिरी और उप जिलाधिकारी शशि त्रिपाठी के नेतृत्व में भूलेख विभाग और पुलिस बल की टीम ने निर्माणस्थलों पर पहुंचकर नोटिस चस्पा किए। जिन निर्माणाधीन इमारतों को नोटिस दिए गए, वहां कार्य तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
डेवलपर्स का विरोध, पर प्रशासन अडिग
कार्रवाई के विरोध में कुछ डेवलपर्स और स्थानीय लोगों ने निर्माणस्थलों पर प्रदर्शन कर अवरोध डालने का प्रयास किया, किंतु भारी पुलिस बल की मौजूदगी के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अब अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
खसरा नंबर स्पष्ट, जमीन विवाद की भी जांच
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन खसरा नंबरों पर निर्माण हुआ है, उनमें से कुछ जमीनों पर किसानों द्वारा गलत तरीके से दाखिल-खारिज कराया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ भूमि पर सीधे-सीधे धार्मिक संस्थान महर्षि आश्रम का स्वामित्व है। ऐसे में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त पूर्णत: गैरकानूनी और जोखिमपूर्ण है। खास खसरा नंबर जिन पर निर्माण अवैध घोषित किया गया है वे हैं
723, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753 हैं। प्राधिकरण ने आम नागरिकों को आगाह किया है कि वे सलारपुर खादर क्षेत्र की उक्त खसरा भूमि पर किसी प्रकार का लेन-देन न करें। यह भूमि सरकारी अधिग्रहण की प्रक्रिया में है और किसी भी प्रकार की खरीदारी से वित्तीय नुकसान और कानूनी संकट में फँसने की पूरी संभावना है।