
Noida News : नोएडा थाना सेक्टर-39 पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के कारण अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे 5 व 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की ओर से ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न मामलों के अभियुक्तों पर दोष तय करने के लिए पुलिस को प्रभावी कदम उठाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह इस अभियान का नेतृत्व कर रही हैं।
Noida News : नोएडा के थाना सेक्टर-39 में कमल उर्फ गौरव पुत्र अनिल निवासी गली नं. 2 मामूरा, थाना फेस-3 के विरुद्ध विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्दशन में अभियोजन इकाई और थाना सेक्टर-39 की पुलिस ने इस मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी की थी।
इसी क्रम में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने अभियुक्त को भादवि की धारा-392 और धारा-411 के तहत दोषी करार दिया। धारा-392 के तहत दोषी को 5 वर्ष, जबकि धारा-411 के तहत उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ उसके ऊपर 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। Noida News
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