
Noida News (चेतना मंच)। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में गैंगस्टर और शातिर बदमाशों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए कमिश्नरी पुलिस द्वारा बदमाशों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने शातिर गैंगस्टर सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं।
मीडिया प्रभारी ने बताया कि पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतम बुद्ध नगर द्वारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के तहत सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू पुत्र विशंभर सिंह निवासी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, हाल पता सेक्टर 47 ए ब्लॉक की संपत्ति को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। गैंगस्टर सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित रिपोर्ट बादलपुर पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्त न्यायालय में दी गई थी।
इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने शातिर सुदेश उर्फ टिल्लू के एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक व उसकी पत्नी सुषमा के नाम पर आईसीआईसी बैंक के खातों की धनराशि तथा अवैध रुप से अर्जित धन से चांदनेर गांव में बनाई गई कोठी को कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। कुर्क की जाने वाली कोठी की कीमत करीब 2 करोड रुपये के आसपास है।
गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराधिक गतिविधियों के चलते एक बदमाश को जिला बदर किया है। जिला बदर की अवधि में बदमाश अगर क्षेत्र में घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।मीडिया सेल ने बताया कि ग्राम बंबावड निवासी दीपक शर्मा पुत्र ज्ञानेंद्र शर्मा के खिलाफ थाना बादलपुर पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने गुंडा एक्ट के तहत दीपक शर्मा को कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर करने का निर्देश दिया है। Noida News