बच्चों ने चलाई स्कूटी या कार तो मम्मी पापा पर होगी FIR, 25 साल तक नहीं बनेगा लाइसेंस
Noida News
भारत
चेतना मंच
30 Nov 2025 07:04 PM
Noida News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद अब उत्तर प्रदेश के एक और शहर में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा स्कूटी या कार चलाने पर सख्ती की जाएगी। ऐसे बच्चों के माता-पिता के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूटी और कार चलाने वाले बच्चे का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बन पाएगा। अब उत्तर प्रदेश के एक और शहर नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बाइक स्कूटी और कार चलाने को लेकर सख्ती बरती जाएगी। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने इस बारे में एक एडवाइजरी जारी की है। पिछले दिनों नाबालिकों द्वारा कार और स्कूटर से हुए हादसों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
नोएडा ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया या चार पहिया वाहनों को चलाने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है ।यातायात पुलिस ने एडवाइजरी में अपील की है कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्र- छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूटी या कार किसी भी दशा में ना चलाने दे। यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी तथा चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199 का के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा या जुर्माना
बच्चों द्वारा स्कूटर, बाइक या कार चलने पर अच्छा खासा जुर्माना और सजा भी होगी। बच्चों द्वारा कार, बाइक चलाने पर अभिभावक, संरक्षण या वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना, 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। इसके अलावा वाहन चलाने वाले बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है। Noida News