
Noida News (चेतना मंच)। किसी भी साप्ताहिक बाजार में यदि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पाया गया तो उस मार्केट को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। यह निर्देश नोएडा प्राधिकरण ने जारी किए हैं।
नोएडा प्राधिकरण द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को देखते हुए तथा प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के मद्देनजर नोएडा में इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। अब किसी भी दुकान, बाजार, प्रतिष्ठान (निजी व सरकारी) में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैग, थर्माकोल तथा प्लास्टिक के गिलास, पानी की बोतल, खाने की प्लेट आदि की बिक्री-खरीद तथा प्रयोग करते पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके तहत सौ ग्राम (प्लास्टिक पॉलिथीन) या इससे बने उत्पाद पाए जाने पर 1000 रूपये का जुर्माना, 500 ग्राम पाए जाने पर 2000, 1 किलो पाए जाने पर 5000, दो से तीन किलो तक पर 10000 तथा 5 किलोग्राम पाए जाने पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इन आदेशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाएगा।