Noida News : प्राधिकरण ट्रांसफर शुल्क नीति में करें सुधार’
भारत
चेतना मंच
10 Dec 2021 08:18 PM
नोएडा । नोएडा सिटीजन फोरम ने नौएडा प्राधिकरण से मांग की है कि प्राधिकरण अपनी ट्रान्सफर शुल्क लिए जाने की नीति में सुधार करे जिससे जनसामान्य को राहत मिले।नोएडा मीडिया क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में फोरम के अध्यक्ष पी.एस.जैन ने बताया कि नौएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पतियों की बिक्री पर जो ट्रान्सफर चार्ज लिए जाते हैं। उन नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि यदि वर्ष 1981 में कोई प्लाट किसी को आवंटित किया गया तथा वह प्लाट 2021 तक 10 बार बिक चुका है तो प्राधिकरण हर बार 90 वर्ष की लीज के अनुसार ही उस प्लाट पर ट्रान्सफर चार्ज लेता है जोकि उचित नहीं है क्योंकि प्राधिकरण को केवल उसी गणना के अनुसार ट्रान्सफर शुल्क लेना चाहिए जितनी उस प्लाट की लीज डीड शेष बची है, जोकि लगभग 50 वर्ष होगी जबकि प्राधिकरण 2021 में भी उससे पूरे 90 साल के हिसाब से ट्रान्सफर शुल्क लेगा यानी 40 वर्ष का अधिक।
फोरम के महासचिव प्रशांत त्यागी ने कहा कि नौएडा शहर के भूखण्ड व भवन नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नौएडा प्राधिकरण) द्वारा प्रारम्भ में 99 वर्ष के पट्टे पर आवंटित किये गये थे तथा गत् एक दशक से 90 वर्ष के पट्टे पर आवंटित किये जा रहे है। प्लाट/ सम्पत्तियों की बिक्री होने पर खरीदार के नाम पर उक्त प्लाट/सम्पति को नौएडा प्राधिकरण ट्रान्सफर करता है जिसके लिए शुल्क के रूप में ट्रान्सफर चार्ज (धनराशि) को लिया जाता है। जो विभिन्न सैक्टरों के हिसाब से निर्धारित की गई है।
नौएडा प्राधिकरण द्वारा नए आवंटित व पुराने आवंटित दोनों प्रकार की सम्पत्तियों पर एक सामान ट्रान्सफर चार्ज लिया जाता है, अर्थात जिस सम्पत्ति के आबंटन की शेष लीज अवधि, आबंटन के समय से काफी कम हो गई है उस सम्पत्ति पर भी पूरे 90 साल के हिसाब से ट्रान्सफर चार्ज लिया जाता है जोकि गलत है। इसलिए प्राधिकरण को ट्रांसफर शुल्क नीति में सुधार करना चाहिए। प्रेसवार्ता में आरएन श्रीवास्तव, मनीष शर्मा व अन्य मौजूद रहे।