
Noida News : "भगवान के घर देर है अंधेर नहीं’’ यह कहावत नोएडा के बरौला गांव में सच साबित हुई है। कचहरी में पांच साल (Five years) तक चली सुनवाई के बाद एक परिवार को न्याय मिला।
आपको बता दें कि नोएडा शहर के बरौला गांव में एक व्यापारी पर जानलेवा हमला कर उसे गोली मारने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक बरौला गांव निवासी विशाल भाटी पुत्र विजयपाल भाटी ने वर्ष 2018 में बरौला में ही व्यापारी अनिल पर जानलेवा हमला किया था। इस दौरान उसने अनिल को गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में अनिल के परिजनों ने आरोपी विशाल भाटी के खिलाफ थाना सेक्टर-49 में धारा-307, 452 के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम द्वारा की गई। न्यायालय में पीडि़त ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी और पुलिस द्वारा भी ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराए गए। अभियोजन पक्ष द्वारा सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी विशाल भाटी को जानलेवा हमले का दोषी माना। न्यायाधीश ने विशाल भाटी को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50 हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड जमा ना करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा।