
Noida News : नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आए दिन हो रहे लिफ्ट हादसों पर यूपी सरकार गंभीर हो गई है। नोएडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंकज सिंह के द्वारा विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में UP सरकार का स्पष्ट बयान आया है कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार का लिफ्ट एक्ट कानून जल्दी ही लागू हो जाएगा।
आपको बता दें कि नोएडा व ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट के बिना रहना संभव नहीं है। अनेक बहुमंजिला सोसाटियों में लिफ्ट की क्वालिटी एवं रख रखाव बेहद खराब है। ऐसे में प्रतिदिन किसी न किसी सोसायटी में हादसा हो जाता है। लिफ्ट की खराबी के कारण पारस टेयरा समेत कुछ सोसायटियों में नागरिकों की जान तक चली गई है। इसी विषय को लेकर नोएडा के विधायक एवं भाजपा नेता पंकज सिंह ने यूपी की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में उठाया। विधायक पंकज सिंह के सवाल पर यूपी जल्दी ही लिफ्ट एक्ट लागू करने की घोषणा कर दी है।
नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह ने चेतना मंच को बताया कि विधानसभा में नियम 51 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि ''मैं आपके माध्यम से लोक महत्वपूर्ण सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में बहुमंजिला आवासीय भवनों, वाणिज्यिक, संस्थागत भवनों, शॉपिंग कॉप्लेक्स आदि की संख्या अत्यधिक है। बढ़ते बहुमंजिला आवासीय सोसायटियों और वाणिज्यक बहुमंजिला भवनों/काम्पलेक्स के हिसाब से इनमें लिफ्ट एवं एस्केलेटर की आवश्यकता बढ़ी है। लिफ्ट उच्च गुणवत्ता के मानकों एवं तकनीकी विफलताओं को नजर अंदाज करने के कारण आये दिन कई दुर्घनायें हो रही है। जिनमें मृत्यु तक की घटनायें शामिल है, ऐसी घटनायें लोगों में डर एवं असुरक्षा का माहौल बना रही है। वर्तमान परिवेश में लिफ्ट एवं एस्केलेटर जैसे उपकरणों की बढ़ती उपयोगिता एवं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट एवं एस्केलेटर के रख-रखाव एवं कामकाज को नियंत्रित करने के लिए लिफ्ट एवं एस्केलेटर एक्ट लागू करने की नितान्त आवश्यकता है। केन्द्र के लिफ्ट एक्ट कानून लागू करने के निर्देशों के बाद कई राज्यों ने इसको लागू भी किया है। 21 जनवरी, 2023 को लखनऊ में मेरठ मण्डल के जनप्रतिनिधयों की मण्डल समीक्षा बैठक में मैनें मुख्यमंत्री के समक्ष इस पर चर्चा कर पत्र दिया था। अतः नियम 51 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।
सरकार का जवाब विधायक पंकज सिंह के सवाल पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जवाब दिया है। श्री शर्मा की ओर से दिए गए जवाब (आख्या) में कहा गया है कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन-2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्युतीय अधिष्ठापनों को विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण/परीक्षण करके रिपोर्ट जारी की जाती है। नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थापित विभिन्न लिफ्ट्स / एस्केलेटर्स के विद्युतीय अधिष्ठापनों का विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट जारी की गई है। प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण और ऊंची इमारतों के प्रसार से लिफ्ट का प्रयोग बढ़ रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट एवं एस्केलेटर्स के अधिष्ठापन के संबंध में लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स अधिनियम प्रख्यापित किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है। Noida News in hindi