लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती : ऋचा उपाध्याय
Noida News
नोएडा
RP Raghuvanshi
25 Nov 2025 01:34 PM
नोएडा (चेतना मंच)। जनपद गौतमबुद्धनगर में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी अपर जिला जज तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ऋचा उपाध्याय ने दी है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले को दीवानी अदालत में डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।
लोक अदालत में निपटेंगे कई मामले
ऋचा उपाध्याय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेषत: आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामले, बिजली व पानी से संबधित मामले, धारा 138 एन.आई. एक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा सम्बन्धित मामले एवं प्री-लिटीगेषन मामलों के साथ-साथ सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित किये जाएंगे। अन्य विवाद, जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन सन्धि के लिए इच्छुक हों वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जायेगे।
लोक अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती
लोक अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले को दीवानी अदालत के डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह फैसले बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ अपील नही की जा सकती। लोक अदालत का कोई न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाती है।
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