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‘नो एंट्री’ से नोएडा के 30 हजार उद्योगों पर असर, MSME एसो. ने जताई चिंता

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Noida News : जनपद के 33 मार्गों पर भारी/मध्यम के बाद अब हल्के मालवाहक वाहनों की नो एंट्री का नया नियम लागू कर दिया गया है। नए नियम से जनपद के 30 हजार उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उद्योगों की इस समस्या को लेकर एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने पुलिस उपायुक्त यातायात को पत्र लिखकर उद्योगों के हित में नियमों में बदलाव करने की मांग उठाई है।

जिले की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे मालवाहक वाहन

एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नाहटा ने बताया कि, मार्च 2021 में जनपद के 25 मार्गों पर भारी वाहनों की ‘नो एंट्री’ का नियम लागू किया गया था। बाद में 18 जून 2023 को प्रतिबंधित मार्गों की संख्या बढ़ाकर 33 कर दी गई। पुराने नियम के तहत ‘नो एंट्री’ का समय सुबह 7 से 10 बजे निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर सुबह 11 बजे तक कर  दिया गया था। यातायात पुलिस के इस फैसले ने उद्योगों की परेशानी पहले ही बढ़ाकर रखी हुई थी। अब नए नियमों के अंतर्गत बीते बुधवार से हल्के मालवाहक वाहनों पर भी नो एंट्री का नियम लागू कर दिया गया है। मसलन, सुबह 7 से 11 बजे और शाम 5 से रात 10 बजे तक किसी भी प्रकार के मालवाहक वाहन जिले की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे।

ये मार्ग हैं शामिल

श्री नाहटा ने कहा कि यह फैसला उद्योगों की परेशानी बढ़ाने वाला है। नियमों के अंतर्गत शहर के उन आंतरिक मार्गों को भी शामिल किया गया है जो औद्योगिक सेक्टरों के बीच से होकर गुजरते हैं। इनमें प्रमुख रूप से  सेक्टर-14ए फ्लाईओवर से झुंडपुरा तिराहे को जोडऩे वाला उद्योग मार्ग,  सेक्टर-दो व तीन  तिराहे से हरौला बांस बल्ली मार्केट होकर  शिवानी फर्नीचर चौराहा,  जलवायु  विहार चौराहे से शिवानी फर्नीचर होकर झुंडपुरा  तिराहा, एमपी-01 मार्ग डीएनडी चौक से सेक्टर-12-22-56 तिराहा सहित ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े अन्य मार्ग शामिल हैं।

नियम लागू करने की उठाई मांग

श्री नाहटा ने कहा कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते दूसरे राज्यों से कच्चा माल जनपद की औद्यागिक इकाइयों में पहुंचता है। ऐसे 24 घंटे में से 9 घंटे तक भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहने से औद्योगिक उत्पादन बुरी  तरह प्रभावित होने की आशंका है, जिसका असर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। संस्था ने औद्योगिक क्षेत्र के बीच से गुजर रहे आंतरिक मार्गों को नो एंट्री के दायरे से बाहर रखने और शहर की आउटर सड़कों पर ही ‘नो एंट्री’ का नियम लागू किए जाने की मांग उठाई है। Noida News

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