नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, इस सोसाइटी पर लगा 35.80 लाख का जुर्माना
Noida News
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 02:38 AM
Noida News : नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी पर नोएडा प्राधिकरण ने पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी के चलते 35 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नोएडा की इस सोसाइटी पर आरोप है कि वह बिना शोधित किए सीवर का गंदा पानी सीधे नाले में बहा रही थी जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि सोसाइटी द्वारा स्थापित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निष्क्रिय पड़ा है और बार-बार चेतावनी के बावजूद न तो इसे चालू किया गया और न ही सीवरेज जल को शोधित किया गया। इसके चलते जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 एवं 2016 के तहत कार्रवाई की गई है।
लोकेश एम ने शहर का किया औचक निरीक्षण
27 जून को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान केपटाउन सोसाइटी के तीन स्थानों पर बिना शोधित सीवर जल को मुख्य नाले में बहते हुए पाया गया। मौके पर जल विभाग की टीम ने हस्तक्षेप करते हुए सीवर कनेक्शन काट दिए और सोसाइटी को नोटिस जारी कर 35.80 लाख का जुर्माना ठोका गया। साथ ही जल विभाग के प्रबंधक पवन वर्णवाल की ओर से थाना सेक्टर-113 में सोसाइटी एओए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत भी दी गई है। यह पहली बार नहीं है जब नोएडा प्राधिकरण ने सख्ती दिखाई है। अब तक आठ सोसाइटीयों पर इसी तरह के उल्लंघन के चलते जुर्माना और एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाने पर भी होगी कार्रवाई
इसी के साथ, जिले के डीएम ने भूगर्भ जल विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी आवासीय सोसाइटी, सरकारी भवनों और कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थिति की समीक्षा की जाए। जो संस्थाएं रिपोर्ट नहीं देंगी, उन पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सरकारी भवनों और हाईराइज सोसाइटीज में वर्षा जल संचयन प्रणाली सक्रिय रहनी चाहिए। Noida News