नोएडा प्राधिकरण का सख्त कदम, सुपरटेक केपटाउन के AOA पर FIR
Noida News
भारत
चेतना मंच
02 Dec 2025 03:01 AM
Noida News : नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसायटी में स्थापित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के मानकों के अनुरूप संचालित ना होने पर नोएडा प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई की है। नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग ने सोसायटी के पदाधिकारी के खिलाफ थाना सेक्टर-113 में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी सोसायटी पर 3580000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है।
अनट्रीटेड सीवेज को डाला जा रहा ड्रेन में
नोएडा प्राधिकरण के जल खंड-1 के प्रबंधक पवन बरनवाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि प्रावधानों के अनुरूप बनाई गई पर्यावरण सेल एवं नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा 27 जून को सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन समिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान परिसर में स्थापित एसटीपी मानकों के अनुरूप संचालित नहीं पाया गया। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी द्वारा अनट्रीटेड सीवेज को ड्रेन में डाला जा रहा था। इससे जहां भूमिगत जल दूषित होकर जन स्वास्थ्य के नुकसान पहुंचा रहा है।
सोसाइटी के AOA के खिलाफ मामला दर्ज
उन्होंने बताया कि पर्यावरणीय कानून, जल अधिनियम-1974, वायु अधिनियम-1981 व ठोस अपशिष्ट 2000 एवं 2016 के उल्लंघन करने के क्रम में सोसायटी पर 3580000 रुपए का अर्थदंड लगाकर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया। इसके बावजूद भी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के आर्टिकल 272 का उल्लंघन किया जा रहा है जो एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है। पूर्व में भी कई बार सोसाइटी के एओए के पदाधिकारी को सोसाइटी में लगाए गए एसटीपी को सही तरीके से संचालित करने को कहा गया था लेकिन कोई कारगर पहल नहीं हुई। जल विभाग के प्रबंधक पवन बरनवाल की शिकायत पर पुलिस ने सोसायटी के एओए के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। Noida News