Noida news : फार्महाउस संचालकों की आपत्ति पर जवाब देगा नोएडा प्राधिकरण
भारत
RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 10:06 AM
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RP Raghuvanshi
01 Dec 2025 10:06 AM
Noida: नोएडा । डूब क्षेत्र में प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण अभियान के तहत हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर 35 फार्म हाउस याचिकाकर्ताओं ने नोएडा प्राधिकरण में अपनी आपत्तियां भेजी हैं। प्राधिकरण अगले 10 दिनों में इन आपत्तियों का जवाब देगा।
आपत्तियों में फार्म हाउस मालिकों ने दावा किया कि 2011 के बाद वाले फार्म हाउस ढांचे को ध्वस्त करने का प्राधिकरण के पास कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि निर्माण अवैध नहीं हैं। उन्होंने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा जारी 2016 की एक अधिसूचना का हवाला दिया। जिसमें उन्होंने बताया कि निर्माण केवल ‘सक्रिय’ बाढ़ वाले क्षेत्रों तक प्रतिबंधित है। जिस एरिया में फार्म हाउस बने है वे नॉन एक्टिव जोन है। बता दे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फार्म हाउस संचालकों की ओर एक एसोसिएशन के जरिए डाली गई याचिका पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्राधिकरण को 10 दिनों में फार्म हाउस संचालकों के आब्जेक्शन सुनने व प्राधिकरण को 10 दिन में प्रतिवेदन देने का निर्देश था। जिसके एवज में प्राधिकरण अब जवाब देने की तैयारी कर रही है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2011 के एक आदेश का हवाला दिया गया। जिसमें इलाहाबाद शहर में गंगा नदी के उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) के 500 मीटर के भीतर निर्माण को मना किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि नंगला नंगली और आसपास के गांव, जहां सबसे अधिक संख्या में फार्म हाउस बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं हैं।
संबंधित क्षेत्र मास्टर प्लान 2021 का हिस्सा नहीं था। मास्टर प्लान 2031 में इस क्षेत्र को पहली बार रिवरफ्रंट विकास क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। मास्टर प्लान में संशोधन के लिए राज्य सरकार को कई अभ्यावेदन दिए गए हैं। --