
Noida News : नोएडा (गौतमबुद्धनगर) की कोर्ट ने छह साल पुराने एक मामले में पत्नी पर तेजाब फेंककर कर झुलसाने वाले कलियुगी पति को दस साल की सजा और पचास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने की दशा में एक साल का अतिरिक्त कारावास दोषी व्यक्ति को भुगतना होगा। कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने और कारावास की सजा सुनने के बाद आरोपी पति कोर्ट परिसर में ही सिर पकड़ कर बैठ गया।
आपको बता दें कि जिस मामले में नोएडा कोर्ट ने सुनाई है, उस मामले में एक महिला शराब का सेवन करने पर अपने पति का विरोध करती थी। इसी विरोध के चलते आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया था।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता नितिन कुमार त्यागी के अनुसार, मूलरूप से बदायूं के रहने वाले अर्जुन शर्मा ने नोएडा की फेज-2 कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 जनवरी 2017 की रात करीब 8 बजे उनकी बेटी होजरी कॉम्पलेक्स में काम करने के बाद घर लौट रही थी। गेट से निकलते ही उसके पति सोनू ने उस पर तेजाब डाल दिया था। वह बुरी तरह झुलस गई थी।
आरोप था कि महिला अपने पति सोनू के शराब पीने का विरोध करती थी। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट में हुई। छह साल तक चली सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सोनू को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये अर्थदंड भी दोषी पर लगाया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे 1 साल की कैद अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी।