
Noida News : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक मामले में नोएडा कमिश्नरी पुलिस (गौतमबुद्धनगर) को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट तथा अपराधिक मुकदमा चलाने के मामले पर रोक (स्टे ऑर्डर) लगा दी है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में अदालत में चार्जशीट दायर की थी।
आपको बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से जुड़ा हुुआ है। UP चुनाव 2022 के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव देर रात गौतमबुद्धनगर जिले की दादरी विधानसभा सीट पर रथ यात्रा करने आए थे। उन दिनों कोविड के कारण रात्रि कर्फ्यू चल रहा था। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जगत चौधरी भी अखिलेश यादव के साथ रथ यात्रा में शामिल थे। बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करने तथा रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले ने नोएडा कमिश्नरी पुलिस के दादरी थाने की पुलिस ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, दादरी विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी राजकुमार भाटी तथा सपा के जिला अध्यक्ष इन्द्र प्रधान समेत 400 लोगों के विरूद्ध अपराधिक मामला दर्ज कर लिया था।
नोएडा कमिश्नरी पुलिस (गौतमबुद्धनगर) के थाना दादरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व उनके साथियों पर अनेक गंभीर धाराओं में अपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आईपीसी की धारा-188, 269 तथा 270 के साथ ही साथ महामारी एक्ट की धारा 314 के तहत मामला दर्ज किया गया था। UP दर्ज करने के बाद नोएडा कमिश्नरी पुलिस ने इस मामले की व्यापक छानबीन करके अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से इस प्रकरण में अपराधिक मामला चलाने तथा चार्जशीट दाखिल करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव के वकीलों के तर्क को मानते हुए नोएडा कमिश्नरी पुलिस की चार्जशीट पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। साथ ही अखिलेश यादव के विरूद्ध इस मामले में अपराधिक मामला चलाने पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश को नोएडा कमिश्नरी पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।