
Noida News : उत्तर प्रदेश की हाईटेक सिटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोगों ने नए साल का जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने भी नए साल पर होने वाले छोटे बड़े सभी जश्नों पर अपना पहरा बैठा दिया है। नए साल के जश्न पर तेज आवाज में डीेजे बजाने को लेकर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने गाइड लाइन जारी की है। इस गाइड लाइन के खिलाफ जाकर तेज आवाज और निर्धारित समय के बाद डीजे बजाने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि नए साल के स्वागत के लिए 31 दिसंबर की पूर्व संध्या पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। युवा वर्ग द्वारा डीजे बजाकर डांस किया जाता है। नए साल की मस्ती में चूर युवा डीजे बजाने केा लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों को भूल जाते हैं। नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस द्वारा गाइड लाइन जारी की गई है। गानों की धुन 60 डेसिबल से अधिक हुई तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर जुर्माना और सजा दोनों का ही प्रावधान है।
नए साल का जश्न मनाने के लिए नोएडा के होटल, बार और रेस्टारेंट में दबाकर तैयारी की जा रही है। नए साल के जश्न के लिए बार और रेस्टोरेंट संचालकों ने अपने यहां इंटीरियर डिजाइन तक बदल दिया। नोएडा के सेक्टर 38 ए गार्डन गैलेरिया मॉल, सेक्टर 18 मार्केट, डीएलएफ मॉल व सेक्टर 32 ए लॉजिक्स मॉल में सबसे अधिक बार व रेस्तरां हैं। यहां जश्न मनाने दिल्ली तक से लोग आते हैं। कुछ मॉल में फैमिली के साथ लाइव गजल व फूड-ड्रिंक्स का इंतजाम किया गया है। कुछ रेस्तरां में स्काई डायनिंग, रूफटॉप रेस्टोरेंट में फूड एंड ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई है।
नोएडा (गौतमबुद्धनगर जनपद) के जिला मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद के अनुसार नए साल में पार्टी के लिए अब तक 20 आवेदन आए हैं। सोसायटी, क्लब, ओपन एरिया और कम्युनिटी सेंटरों में आयोजन के लिए इस बार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। डीजे 60 डेसिबल से अधिक आवाज में नहीं बजाए जा सकेंगे। रात 12:30 बजे तक ही डीजे बजाने की अनुमति रहेगी। इसके बाद डीजे बजाने या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने से एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।