
Noida News : गौतमबुद्धनगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और ओयो होटल्स के पदाधिकारियों के बीच एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान नोएडा के डीसीपी हरीश चन्दर ने सेमिनार में उपस्थित सभी लोगों को सम्बोधित करते हुए अनैतिक कार्यों के अलग-अलग रूप और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति होटल ऑपरेटरों को सचेत किया है।
डीसीपी हरीश चन्दर ने कहा कि होटल ऑपरेटर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को कैसे पहचाने और पुलिस को सूचित करें। उन्होंने होटल ऑपरेटर्स को आश्वासन दिया कि पुलिस इस मुहिम में ओयो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने और नोएडा को सभी के लिए एक सुरक्षित शहर बनाने के लिए तैयार है। ओयो ने तकनीक के जरिये होटलों मालिकों को उनका कारोबार बढ़ाने में मदद की है। ओयो होटल्स उन सभी छात्रों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो दूसरे शहरों में परीक्षा देने के लिए जाते हैं। लेकिन कई ऐसे होटल भी हैं जो ओयो ब्रांड का इस्तेमाल गैर कानूनी ढंग से कर रहे हैं। ऐसी होटल्स के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सेमीनार में मौजूद नोएडा के एसीपी-1 रजनीश वर्मा ने बताया कि नोएडा में अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। होटलों में काम करने वालों को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचित करना चाहिए। ओयो के साथ की गयी साझेदारी पहले से जारी प्रयासों को और भी मजबूती देगी।
ओयो के चीफ मर्चेंट ऑफिसर अनुज तेजपाल ने कहा कि इस सेमिनार के माध्यम से हम होटलों में अनैतिक कार्यों के विरूद्ध एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री और पुलिस के साथ हम एक मजबूत और जागरूक समाज बनाएंगे जो नोएडा में आने वाले मेहमानों को सुरक्षा का एहसास कराएगा।
1. उच्च क्वालिटी क सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगाए जाएँ।
2. सीसीटीवी की रिकार्डिंग कम से कम एक माह की अवश्य रहे।
3. लोकल पुलिस के संज्ञान में लाये बिना किसी को सीसीटीवी नहीं दिखाया जाये न फुटेज दी जाये।
4. जितने गैस्ट रुके हैं। उनकी आईडी के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिए जाये।
5- किसी नाबालिग को रूम नहीं दिया जाये।
6- किसी उम्र दराज व्यक्ति के साथ कोई कम उम्र की लड़की है तो पुलिस को सूचित किया जाये।
7- होटल में पुलिस के अधिकारियो व लोकल थाना चौकी व हेल्पलाइन नंबरों की सूची टंगी हो।
8- बाहर के व्यक्ति ग्रुप में रुके हैं तो पुलिस को सूचित किया जाये।
9- होटल के गेट के बाहर ऑन रोड़ दो कैमरे उच्च क्वालिटी के अवश्य लगे हों।
10- होटल में अग्नि शमन यन्त्र अवश्य होने चाहिए।
11- रजिस्टर में गैस्ट का पूर्ण पता अंकित हो/रजिस्टर में प्रविष्टियां साफ अंकित हों।
12- रिकॉर्ट कम से कम तीन वर्ष तक सुरक्षित रहे।
13- होटल में हथियार प्रवेश वर्जित हो।
14- वाहनों की पार्किंग रोड़ पर न हो।
15- होटल में गार्ड रहे।