15 फीसदी फीस वापस न करना स्कूलों पर पड़ेगा भारी, होगी कार्रवाई
Noida News
नोएडा
RP Raghuvanshi
02 Dec 2025 03:04 AM
नोएडा
RP Raghuvanshi
02 Dec 2025 03:04 AM
Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा सहित पूरे गौतमबुद्ध नगर जिले में प्रशासन ने निजी स्कूलों को नियम का पालन करने का आदेश दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना काल (2020-21) में ली गई फीस का 15 प्रतिशत लौटाने या समायोजित करने का आदेश दिया था। इस मामले में नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा सहित पूरे जिले के निजी स्कूलों की मनमानी सामने आ रही है।
Noida News
नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा सहित गौतमबुद्ध जनपद के 300 में से सिर्फ 150 स्कूलों ने फीस एडजस्ट और वापस करने की जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को दी है। अब विभाग इस मामले को जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के सामने रखेगा। अगले सप्ताह इस मुद्दे को लेकर बैठक होनी तय हुई है। इस बैठक में बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं।
150 से अधिक स्कूलों ने नहीं दी जानकारी
आपको बता दें कि नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा सहित जिले में सभी बोर्ड के 300 से अधिक निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने न्यायालय और शासन के आदेश को अमल में लाने के लिए स्कूलों को निर्देश दिए थे। इसके बाद स्कूलों की मनमानी को देखते हुए 24 अप्रैल 2023 तक फीस वापस न करने और न ही जानकारी देने पर जिला अधिकारी ने 100 स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया और जुर्माना लगाया। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह ने बताया कि कोरोना काल की फीस वापस करने और एडजस्ट करने के मामले में अब तक 150 से अधिक स्कूलों ने जानकारी दी है।
30 मार्च को भेजे थे नोटिस
आपको बतादें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तीन अप्रैल तक स्कूलों से फीस से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। जिन स्कूलों की जानकारी सामने नहीं आती है इन सभी स्कूलों के मुद्दे को जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के सामने रखा जाएगा। इसके बाद कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि 30 मार्च को सभी स्कूलों को नोटिस भेज गए थे, जिसके बाद भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों ने जानकारी नहीं दी है।