Noida News : उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पालतु कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने की वारदातों में इजाफा हो रहा है। कहीं ना कहीं पालतु कुत्ते अपने लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। शिकायत करने पर कुत्तों के मालिक भी भड़क जाते हैं और पीड़ित से गलत व्यवहार करते हैं। इस तरह की वारदातों देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने फरमान जारी किया है कि यदि किसी पालतु कुत्ते ने काटा तो उसके मालिक को सजा भुगतनी पड़ेगी। नोएडा प्राधिकरण ने एक कुत्ते के मालिक पर दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 120 में स्थित आम्रपाली जोडिएक सोसायटी में रहने वाले एक नागरिक के पालतु कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट कर घायल कर दिया था। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण ने कुत्ते के मालिक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और 15 जनवरी तक जुर्माना अदा करने का फरमान जारी किया है। इससे पहले अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (एओए) ने पालतू कुत्ते के मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया था। जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने हस्तक्षेप किया और कहा कि नियमों के मुताबिक एओए को जुर्माना नहीं लगाने के अधिकार बताए।
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, कुत्ते के काटने के मामले में जुर्माने की रकम नोएडा प्राधिकरण के खाते में जमा हो सकती है एओए के खाते में नहीं। इसके बाद एओए ने कुत्ते के मालिक पर लगाया जुर्माना वापस ले लिया। पालतू कुत्ते के मालिक को यह जुर्माना 18 जनवरी तक जमा करना है। आम्रपाली जोडिएक के एओए अध्यक्ष गौरव असाती ने बताया कि 15 दिसंबर को सी टावर में 7वें फ्लोर पर रहने वाले व्यक्ति का कुत्ता दरवाजा खुला होने पर बाहर निकल गया और 9वें व 10वें फ्लोर पर इधर-उधर भागने लगा।
इसी दौरान 10वें फ्लोर पर रहने वाले एक दंपत्ति अपने घर से बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ जा रहे थे तभी कुत्ते ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इससे उनके हाथ में गंभीर निशान आ गए थे। एओए अध्यक्ष ने बताया सोसायटी में करीब 22 पेट्स बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। इसकी सूची अथॉरिटी को दी गई। मंगलवार को अथॉरिटी की टीम आई और 17 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर उनके मालिकों के चालान काटे।