
Noida News (चेतना मंच)। नोएडा प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण द्वारा हर मानकों को हरी झंडी दिये जाने के बाद भी कुछ बिल्डर्स फ्लैट खरीददारों को रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा प्राधिकरण के भूलेख विभाग के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) प्रसून द्विवेदी ने बताया कि ऐसे 21 बिल्डर्स को प्राधिकरण ने नोटिस जारी करके उनके नाम सार्वजनिक किए हैं। उन्होंने बताया कि बिल्डर्स परियोजनाओं में कार्य पूर्ति प्राप्त यूनिट्स को त्रिपक्षीय सब लीज डीड या रजिस्ट्री कराने की अनुमति बिल्डर्स या डेवलपर्स को प्रदान की जा चुकी है। इसके बावजूद भी उनके द्वारा फ्लैट खरीदारों के पक्ष में त्रिपक्षीय सब लीज डीड / रजिस्ट्री निष्पादित नहीं कराई जा रही है। प्रदेश शासन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक फ्लैट खरीदारों को उनके भवनों का कब्जा हस्तगत कराया जाना है।
इस उद्देश्य को क्रियांवित करने के प्रयोजन से प्राधिकरण की ओर से लगातार रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन फ्लैट खरीदारों के पक्ष में अपेक्षानुसार त्रिपक्षीय सब लीज डीड या रजिस्ट्री निष्पादित नहीं हो सकी है। ऐसे में उन बिल्डरों को सूचीबद्ध कर लिया गया है, जिनके यहां पर फ्लैट खरीदारों भवनों या टॉवर्स का कार्य पूर्ति प्राप्त हो चुका है।
प्राधिकरण की ओर से सब लीजडीड या रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान की जा चुकी है, संबंधित बिल्डर्स या डेवलपर्स से संपर्क स्थापित कर अपने भवनों व फ्लैट्स की त्रिपक्षीय सब लीज डीड या रजिस्ट्री निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी बिल्डर्स या डेवलपर्स को निर्देशित किया गया है कि इस कार्य में अपने स्तर से फ्लैट खरीदारों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा अधिक से अधिक सब लीज डीड या रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में संबंधित बिल्डर्स या डेवलपर्स के विरुद्ध आवंटन लीज डीड या रेरा के प्रविधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार किया जाएगा।